आवारा कुत्तों पर हाइकोर्ट का शिक्षकों को आदेश स्कूल के आस पास आवारा कुत्ते दिखें तो तुरंत देना होगा जानकारी

रायपुर, छत्तीसगढ़। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Moto Writ Petition (Civil) NO.05/2025 में जारी महत्वपूर्ण आदेशों के अनुपालन की दिशा में शिक्षा विभाग अब पूरी तत्परता के साथ आगे आया है। छत्तीसगढ़ शासन के पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा जारी पत्र (क्रमांक E-166671 & 153108/LAW-42/1802/2025/1724 दिनांक 13.11.2025) के संदर्भ में प्रदेश के सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को शाला-स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दें,निर्देशानुसार हर शाला में प्राचार्य/संस्था प्रमुख को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो विद्यालय परिसर के आसपास विचरण कर रहे आवारा कुत्तों की सूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निगम के डॉग क्रैचर नोडल अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही विद्यालयों को स्थानीय निकायों के सहयोग से ऐसे ठोस एवं सुरक्षा-प्रधान प्रबंध करने होंगे, जिससे आवारा कुत्तों का स्कूल परिसर में प्रवेश पूरी तरह रोका जा सके।

बता दें,निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विद्यार्थी को आवारा कुत्ता काट लेता है, तो प्रभावित बच्चे को बिना विलंब निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में उठाए जा रहे यह कदम न केवल बच्चों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि स्कूल परिसरों को सुरक्षित, स्वस्थ और भयमुक्त वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय पहल भी है।

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