सरकारी डॉक्टरों पर निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस पर पाबंदी: स्वास्थ्य विभाग का नया आदेश

रायपुर: छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों के लिए बड़ी खबर है, सरकारी डॉक्टर (government doctor) अब निजी अस्पतालों या नर्सिंग होम (hospitals or nursing homes) में जाकर प्रेक्टिस नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, सरकारी डॉक्टरों को केवल कर्तव्य की अवधि के बाहर प्रेक्टिस करने की अनुमति है, लेकिन वे किसी भी निजी अस्पताल या प्राइवेट क्लीनिक में जाकर यह प्रेक्टिस नहीं कर सकते। इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

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